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Bihar Pension Ekyc online 2025 : 11,00 रु पेंशन पाने के लिए करना होगा E-kyc ऑनलाइन शुरू

Bihar Pension Ekyc Online 2025

दोस्तों बिहार के  वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करते है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि, अब आपको प्रतिमाह ₹400 रुपयो की जगह पर पूरे ₹ 1,100 रपयों का पेंशन लाभ दिया जाएगा लेकिन इसके लिए आपको अपना E KYC करवाना होगा और इसीलिए आपको इस लेख की मदद से Bihar Pension KYC Online की जानकारी प्रदान की जाएगी|bihar pension ekyc online

हम आपको बता देना चाहते है की , Bihar Pension Ekyc online 2025 के लिए होना शुरू होने जा रहे है ताकि आप सभी लोग अपना इस लेख के तहत जानकारी को प्राप्त कर अपना नजदीकी CSC सेण्टर जा कर आप अपना जन्म प्रमाण पात्र करा सकते है |

Bihar Pension Ekyc Online 2025

दोस्तों आप सभी को हार्दिक स्वागत करते है और आपके लिए समाज कल्याण विभाग के तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर गैर-परामर्शी सेवाओ की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर ई गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चयन को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया था जिसे कैबिनेट के तरफ से मंजूरी दे दी गई है

| आपको बता दे की 03 अक्टूबर 2025 को बिहार में कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति दी गई है इसे अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल पोस्ट को जरूर पढ़ें |

बिहार पेंशन e-kyc के लिए फायदे

बिहार सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और विकलांग लाभार्थी को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपना ई-लाभार्थी पेंशन ई-केवाईसी हर साल ऑनलाइन करवाना जरूरी है। इस योजना के तहत e Labharthi Pension eKyc करवाकर सरकार लाभार्थी को जीवित मानते हुए अगले एक साल तक पैसा भेजती रहेगी। बिहार ई लाभार्थी पेंशन ई केवाईसी सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मृत माना जाएगा और उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी

Bihar pension e-KYC online के लिए जरूरी दस्तावेज

जब आप CSC केंद्र पर जाएं तो अपने साथ निम्न दस्तावेज अवश्य ले जाएं:

  1. आधार कार्ड (लिंक होना चाहिए बैंक खाते से)

  2. पेंशन पासबुक / बैंक पासबुक

  3. मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)

  4. पेंशन आईडी / लाभार्थी संख्या (Elabharthi ID)

  5. फोटो (यदि मांगा जाए)

How To Online bihar Pension Ekyc 2025 

बिहार पेंशन e-kyc करने के लिए आपको csc  सेण्टर पर जा कर आप सभी e-kyc कर सकते है ऑनलाइन करने के लिए निम्लिखित स्टेप को फलो करना होगा

  1. bihar Pension EKyc Online 2025 के लिए सबसे पहले उनके आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा जो इस प्रकार होगा
  2. होम पेज पर आने के बाद आप सभी को e-Labharthi Link 2 (For CSC Login ) का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा
  3. क्लिक करने के बाद आपके सामने Login with Digital Sewa Connect का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा
  4. अब यहां पर आपको अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड की मदद से Login करेंगे
  5. Login करने के बाद आपके सामने इसका Dashboard खुलेगा
  6. अब आपको Biometric of E Labharti Pension का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा
  7. क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां पर आपको कुछ जानकारी को दर्ज करना होगा और सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  8. क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा
  9. अब यहां पर आपको प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा
  10. अब यहां पर आपको Demographic Update का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा
क्लिक लिंक्स
पेंशन e-kyc onlineclick here
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Q1. क्या eLabharthi e-KYC हर साल करनी होती है?

उत्तर: हां, प्रत्येक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के अनुसार पेंशनधारियों को अपनी e-KYC दोहरानी अनिवार्य होती है।
यह इसलिए जरूरी है ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि लाभार्थी जीवित हैं और सही व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है।

2. क्या घर से e-KYC कर सकते हैं?

 उत्तर: नहीं, घर से आप e-KYC पूरी तरह से नहीं कर सकते।
क्योंकि इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट / अंगूठा स्कैन) जरूरी होता है, जो केवल CSC (जन सेवा केंद्र) या ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध होता है

Q3. e-KYC शुल्क कितना है?

 उत्तर: e-KYC करवाने के लिए ₹50 शुल्क निर्धारित किया गया है।
यह शुल्क आपको निकटतम CSC सेंटर या अधिकृत सुविधा केंद्र पर देना होता है।

Q4. कौन पात्र हैं (Eligibility)?

उत्तर: बिहार पेंशन e-KYC के लिए वे सभी लाभार्थी पात्र हैं जो निम्नलिखित योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं –

  1. वृद्धजन पेंशन (Old Age Pension)

  2. विधवा पेंशन (Widow Pension)

  3. दिव्यांग / विकलांग पेंशन (Disabled Pension)

  4. समाज कल्याण विभाग की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

 

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